आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका नियुक्ति
हेतु
आवेदन
पत्र
आमंत्रित करने
की सूचना
छत्तीसगढ़ शासन महिला
एवं बाल विकास
विभाग के पत्र क्र./728/1098/2008 / मबावि/50 रायपुर
दिनांक 02.04.2008 के निर्देशानुसार
एकीकृत बाल विकास
परियोजना भटगांव में
05 पद आ.बा. कार्यकर्ता/ 14 पद आं.बा.सहायिका के रिक्त पदों के लिए योग्य
इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक 14.09.2020 से 28.09.2020 तक रजिस्टर्ड
डाक/
रपीड पोस्ट से कार्यालयीन
समय
10.30 से 5.30 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त
आवेदन पत्रों को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
रिक्त पदों का विवरण :
पचपेड़ी
गंगोरी - 02
पेंड्राइवर - 03
बदरी - 02
गिरवानी - 02
चूरेला - 02
जमगहन - 03
नकटीडीह
घाना
खमरिया - 01
सिमरिया
सोहागपुर - 01
बेलाडुला
तेंदूदरहा
बिलासपुर -02
कोदवा -01
बम्हन पूरी -01
ओडकाकन -01
कोसम कुंडा -01
आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताएं है -
आयु सीमा:-
आवेदिका की आयु 18 वर्ष से
44 वर्ष के मध्य होगी। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना
जारी करने की तिथि से की जावेगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होगी। (01 वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता / राहायिका / सह-सहायिका / संगठिका को आयु सीमा में 3 वर्ष की छुट दी जावेगी)। ऐसी कार्यकर्ता / सहायिका जिन्हें अनियमितता
के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया है उन्हें दुबारा सेवा में नही लिया जायेगा। अनुभव हेतु संबंधित परियोजना अधिकारी
द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेगा।
शैक्षणिक योग्यताः
1. आं.बा. कार्यकर्ता
पद हेतुः- 12वीं अथवा पुराना
11वीं बोर्ड उत्तीर्ण होनी चाहिए।
2. आं.बा. सहायिका पद हेतुः--
8वीं बोर्ड उत्तीर्ण होनी चाहिए।
निवास
प्रमाण पत्र:-
जिस ग्राम में आंगनबाड़ी
केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है या जहां पद रिक्त है आवेदिका
उसी ग्राम की एवं नगरीय क्षेत्र के लिए उसी वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ निवास
के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
-उस ग्राम/नगरीय क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो एवं नगरीय क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे ।
-संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरितनिवास प्रमाण पत्र अथवा नगरीय निकायों में की जाने वाली नियुक्ति में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जावेगा।
टीप:- यदि किसी आवेदक के निवास
के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त
होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य
किया जावेगा ।
जाति
प्रमाण पत्र :-
अनुसूचित
जाति/अनुसूचित
जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदिका हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन
करने वाले परिवार की महिला
होने पर (प्रभावशील सूची से)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा जारी गरीबी रेखा के नीचे होने का प्रमाण पत्र मान्य किया जायेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा संचालित
कन्या आश्रम में आठवीं तक अध्ययन
करने पर अध्ययन
का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
परित्यक्ता के संबंध में निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र मान्य होगा':
संबंधित ग्राम पंचायत
के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त
हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र/नगर पंचायत के अध्यक्ष तथा
नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड के पार्षद
द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया हो तो उसे प्रस्तुत
किया जावे।
अथवा
न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश
तलाकशुदा महिला होने के संबंध
में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत
करनी होगी।
यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक
सहायता/पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
परित्यक्ता महिला के संबंध में दो वर्ष से अधिक की अवधि को ही मान्य' किया जायेगा।
यदि चयन प्रक्रिया
से जुड़े जनप्रतिनिधि के सगे संबंधियों (छ.ग.
पंचायत राज अधिनियम 1993 में परिभाषित अनुसार) एवं शासकीय सेवक के सगे संबंधियों द्वारा आवेदन किया गया हो तो वह चयन हेतु योग्य होंगे तथा संबंधित जनप्रतिनिधियों
एवं शासकीय सेवक की जिम्मेदारी होगी की वे स्वयं को चयन प्रक्रिया से पृथक रखे एवं उन्हें पृथक रखा जावेगा ।
आं.बा.
कार्यकर्ता / सहायिका
का पद पूर्णत: मानसेवी तथा अशासकीय पद है। यह पद केवल महिलाओं के लिए है। इन्हें केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।
फर्जी
व असत्य जानकारी प्रस्तुत
करने पर उम्मीदवारी और चयन किसी भी स्तर पर निरस्त
कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
समस्त दस्तावेज स्व प्रमाणित कर संलग्न किया जावे।
आं.बा.
कार्यकर्ता
/ सहायिकाओं के नियुक्ति हेतु अंको को निर्धारण
शासन के नियमानुसार विवरण अनुसार है:
आं.बा.कार्यकर्ता/सहायिका पद हेतु मुल्यांकन:
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योग्यता |
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कुल |
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कार्यकर्ता हेतु 12 वीं बोर्ड अथवा पुराना 11वीं बोर्ड . . उत्तीर्ण/सहायिका हेतु 8 वीं उत्तीर्ण जो भी लागु हो अथवा उपरोक्त्तानुसार आवेदिका न मिलने पर शैक्षणित योग्यता शिथिल मानकर निर्धारित की गई शैक्षणित योग्यता |
कुल |
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पूर्व से कार्यरत अनुभवी कार्यकर्ता/ सहायिका/ सह | सहायिका होने पर |
1 वर्ष या अधिक के अनुभव पर 6 अंक |
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गरीबी रेखा से निचे
जीवन यापन
करने वाले
परिवार की महिला होने
पर (प्रभावशील सूची
से) |
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03 अंक |
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नियुक्ति संबंधि समस्त कार्यवाही छ.ग. शासन म.वा.वि.वि. केआदेश क्र./728/1098/2008 /मबावि/50 रायपुर दिनांक 02.04.2008 के निर्देशानुसार की जावेगी।
कक्षा 08वी की अंकसूची ग्रेड वाला होने पर संबंधित शाला के प्रधान पाठक के द्वारा प्रतिशत का प्रमाण-पत्र संलग्न करें ।
प्रतिलिपि :
1.जिला कार्यक्रम अधिकारी
मबाविवि. जिला- ब.बा.भाटापारा की ओर सादर सूचनार्थ ।
2.जिला सूचना व विज्ञान
अधिकारी जिला-ब.बा.-भाटापारा की ओर सादर सूचनार्थ व कृपया जिले के वेब साईट में अपलोड
कराने का कष्ट करेंगे।
3.जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला-ब.बा.-भाटापारा की ओर सादर सूचनार्थ व कृपया स्थानीय सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करेंगे।
4.मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत
बिलाईगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ ।
5.पर्यवेक्षक /आ.बा.कार्यकर्ता सेक्टर की ओर सूचनार्थ व प्रचार-प्रसार कराने हेतु।
6.सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत की ओर सूचनार्थ व ग्राम में
कोटवार के माध्यम से मुनादी करवाने का कष्ट करेंगे।
7.परियोजना कार्यालय बिलाईगढ़ व जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के सूचना पटल में चरपा हेतु।
आधिकारिक अधिसूचना -
https://cdn.s3waas.gov.in/s304ecb1fa28506ccb6f72b12c0245ddbc/uploads/2020/09/2020091749.pdf
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