संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन
इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय में संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र मैनपाट, सरगुजा में निम्नलिखित रिक्त पदों पर निश्चित वेतन में संविदा के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र वरिष्ठ वैज्ञानिक एंव प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र, बरिमा, मैनपाट् सरगुजा (छ.ग.) 497111 को सम्बोधित साधारण डाक/स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से दिनांक 09.10. 2020 सायंकाल 5.00 बजे तक छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से विज्ञापन में दर्शित निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा। डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र पर कृषि विज्ञान केन्द्र जिम्मेदार नही होगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में सीधे/खुला अथवा कोरियर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जावेंगे। पदों का विवरण निम्नानुसार हैं:
पदनाम - पदनामसंविदा का निश्चित वेतन (रूपये प्रतिमाह)
कार्यक्रम सहायक (पौध रोग विज्ञान) - 25780
सहायक ग्रेड-II - 18420
वाहन चालक - 14200
भृत्य - 11360
आवेदन की अंतिम तिथि:- 09.10. 2020
शैक्षणिक आर्हता :- इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय गैर शिक्षकीय सेवा भर्ती विनिमय 2016 में उल्लेखित अनुसार होगी।
पदनाम - शैक्षणिक अर्हता
कार्यक्रम सहायक (पौध रोग विज्ञान) - किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से 2.75/4.00 OGPA अथवा 6.50/10.00 | | OGPA के साथ पौध रोग विज्ञान में कृषि स्नातकोत्तर की उपाधि
सहायक ग्रेड-II - केन्द्र शासन/राज्य शासन/विश्वविद्यालय/राज्य शासन के मण्डल /निगम/आयोग/प्राधिकरण या अन्य किसी शासकीय संस्थान में समकक्ष या उच्चतम पद से सेवानिवृत सेवानिवृत कर्मचारी न मिलने पर 2. |
1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक।
2. किसी भी मान्यता प्राप्त सस्था से डाटा एंट्री आपरेटर /प्रोग्रामिग मे एक वर्षीय - डिप्लोमा प्रमाण पत्र।
3. कम्पुटर के सबंध मे परीक्षा ली जावेगी।
वाहन चालक - 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा हल्के वाहन का जीवित लाईसेन्स । (वाहन परिचालन हेतु कौशल परीक्षा ली जावेगी)
भृत्य - 5 वीं कक्षा उत्तीर्ण
नियम एवं शर्ते:
1. आवेदन पत्र के साथ स्व सत्यापित सभी सभी प्रमाण पत्र एंव नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न करें।
2. उपरोक्त सभी पदों को भरने /न भरने का तथा रिक्त पदों की संख्या को बढाने/घटाने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा तथा किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर विश्वविद्यालय का निर्णय अतिम एंव सर्वमान्य होगा।
3. भर्ती की प्रक्रिया इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय गैर शिक्षकीय सेवा भर्ती विनिमय 2016 में विहित प्रावधान अनुसार की जावेगी।
4. विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र./ स्था.04/नस्ति क्रं.114/2020/6414 दिनांक 20.01.2020 द्वारा संविदा पदों पर भर्ती प्रक्रिया दिये गये स्कोर कार्ड के आधार पर किया जावेगा ।
5. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एंव अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ लोक सेवा (अ.ज.जा./अ.जा.एंव अ.पि.वर्ग हेतु आरक्षण) नियम 2012 के अनुसार होगा।
6. छत्तीसगढ की स्थानीय महिला उम्मीदवारों हेतु प्रत्येक संवर्ग में 30 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध होगा ।
7. निःशक्तजनों हेतु 06 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध रहेगा ।
8. अभ्यर्थीयों को छ0ग0 राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। (प्रमाण पत्र सलग्न करें)
9. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , एंव अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थीयों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नही होगा । आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र की वैद्यता की जांच करा सकता है।
10. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 09.10. 2020 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम एंव 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
11. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , एंव अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थीयों महिला उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में सिथिलता हेतु छ0ग0 शासन के नियमों एंव शर्तों के अनुसार रहेगी ।
12. इदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तर पर कार्यरत कर्मी को अधिकतम आयु सीमा में 05 (पांच) वर्ष की छुट प्राप्त होगी।
13. सहायक ग्रेड II के पद पर सेवा निवृत कर्मचारीयों की नियुक्ति 70 वर्ष तक दी जा सकेगी ।
14. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारीयों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा । आवेदन पत्र के अग्रिम प्रति प्राप्त होने की स्थिति मि साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता का अन्नापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित नही हो सकेंगे।
15. अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा ।
16. अनारक्षित/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थीयों को रू 300/एंव अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थीयों को रू 200/ का डिमांड ड्राफट वरिष्ठ वैज्ञानिक एंव प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र मैनपाट सरगुजा के नाम से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा । किसी भी स्थिति में राशि वापस नही की जावेगी ।
17.अपूर्ण अस्पष्ट त्रुटिपूर्ण एंव विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगें। तथा इस संबंध में कोई सूचना नही दी जावेगी ।
18. संविदा नियुक्ति प्रथमतः 01 वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति (चयन/पदोन्नति द्वारा पदस्थापना) जो भी कम हो उसके लिए कि जावेगी। पद नियमित रूप से न भरने की स्थिति में विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से संविदा नियुक्ति 01-01 वर्ष कर 01 बार बढाई जा सकती है। जिसके लिए पृथक से नियुक्ति प्रक्रिया करने की आवश्यकता नही होगी । किसी भी स्थिति से संविदा नियुक्ति 02 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नही की जावेगी। (02 वर्ष की संविदा नियुक्ति पूर्ण होने पर पुनः नियुक्ति किया जाना आवश्यक होगा।
19. संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को नियमित कर्मियों के समान आकस्मिक अवकाश एंव ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। किन्तु अन्य किसी प्रकार का अवकाश नही दिया जावेगा । आकस्मिक अवकाश एंव ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर दिये जावेंगें।
20. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमीतिकरण के लिए किसी प्रकार का दावा नही करेगा ना ही उस पद के विरूद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छुट दी जावेगी।
21. संविदा पर निश्चित वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्तें देय नही होंगें। किन्तु संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उस पद हेतु निर्धारित टी.ए./डी.ए. प्राप्त होगा। यदि राज्य शासन/राज्य शासन के मण्डल निगम/आयोग/विश्वविद्यालय/प्राधिकरण आदि से सेवानिवृत्त कर्मचारीयों की नियुक्ति की जाती है। तो उन्हें छ0ग0 शासन के नियमानुसार वेतन का भूगतान किया जावेगा। संविदा पर कार्यरत कर्मचारी का वेतन परियोजना/कृषि विज्ञान केन्द्र में रिक्त नियमित पद/तदर्थ पद के विरूद्ध आहरित होगा। छ0ग0 शासन द्वारा संविदा वेतन एंव टी.ए./डी.ए. के समय-समय पर किये जाने वाले संशोधन उसी तिथि से विश्वविद्यालय में भी लागू होगें।
22. अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद न होने पर एक महिना का नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी। नियुक्ति व्यक्ति भी एक महिने की नोटिस देकर सेवा से त्याग पत्र दे सकता है।
23. चयन हेतु साक्षात्कार का आयोजन नही होगा भर्ती मेरिट के आधार पर की जावेगी।
24. वाहन चालक पद हेतु कौशल परीक्षा ली जावेगी।
25. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।
26. कोई भी पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष के साथ विवाह किया हो जो पूर्व से विवाहित हो और उसकी पत्नी जीवित हो विश्वविद्यालय की सेवा के लिये __ अर्ह नही माने जावेंगें।
27. ऐसे अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक संतान है। जिनमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।
28. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है। तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी। साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
29. लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम एवं वेतनमान स्पष्ट रूप से लिखें।
30. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा लिफाफा 5 रू का डाक टिकट सहित अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
31. पात्र एंव अपात्र अभ्यर्थीयों की सूची दिनांक 09.10. 2020 को विश्वविद्यालय की वेबसाईट Www.igau.edu.in पर अपलोड की जावेगी। जिन अभ्यर्थीयों को अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत करना होगा, वे सूची प्रसारित होने के 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करेंगें। निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा।
32. विज्ञापन आवेदन पत्र का प्रारूप एंव अन्य समस्त संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय की www.igau.edu.inपर उपलब्ध है। आवेद पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाईट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
आधिकारिक अधिसूचना
- http://www.igau.edu.in/pdf/Recruitment/recru2020_758.pdf
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